मोहाली कोर्ट ने 2018 के बलात्कार मामले में स्वयंभू ईसाई पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया
मोहाली की एक अदालत ने सोमवार को स्वयंभू ईसाई पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में दोषी करार दिया। रिपोर्ट के अनुसार, अदालत 1 अप्रैल को सजा सुनाएगी।
रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने मामले में पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद बजिंदर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 76, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 के तहत मामला दर्ज किया गया।
इस बीच, अदालत के फैसले के बाद पीड़ितों में खुशी का माहौल है। 2018 के बलात्कार मामले की पीड़िता के पति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पादरी बीमारी और अन्य बहाने बनाकर लगातार अदालत में पेश होने से बचता रहा। उसने अदालत को गुमराह किया और विदेश यात्रा की, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई कभी नहीं छोड़ी।
उन्होंने दावा किया कि मुकदमे के दौरान उन्हें भारी दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ा। पीड़िता के पति ने यह भी बताया कि वह छह महीने तक जेल में रहा। लेकिन सरकार और लोगों के सहयोग से आखिरकार उन्हें न्याय मिला। उन्होंने कहा कि भगवान ने पादरी को उसके कुकर्मों की सजा दी है और अब वे कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं ताकि एक उदाहरण स्थापित हो सके और भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे। कुछ दिन पहले बजिंदर सिंह का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह एक महिला को थप्पड़ मारते और अपने एक कर्मचारी के साथ मारपीट करते नजर आए थे। इसके बाद उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था।गातार अदालत में पेश होने से बचता रहा। उसने अदालत को गुमराह किया और विदेश यात्रा की, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई कभी नहीं छोड़ी।
उन्होंने दावा किया कि मुकदमे के दौरान उन्हें भारी दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ा। पीड़िता के पति ने यह भी बताया कि वह छह महीने तक जेल में रहा। लेकिन सरकार और लोगों के सहयोग से आखिरकार उन्हें न्याय मिला। उन्होंने कहा कि भगवान ने पादरी को उसके कुकर्मों की सजा दी है और अब वे कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं ताकि एक उदाहरण स्थापित हो सके और भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे। कुछ दिन पहले बजिंदर सिंह का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह एक महिला को थप्पड़ मारते और अपने एक कर्मचारी के साथ मारपीट करते नजर आए थे। इसके बाद उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था।